BNSS धारा 94: दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए समन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को बाध्य करने वाली प्रक्रियाएं

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94. (1) जब भी कोई न्यायालय या पुलिस स्टेशन का कोई प्रभारी अधिकारी यह मानता है कि किसी दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक संचार, संचार उपकरणों सहित, जिसमें डिजिटल साक्ष्य या अन्य चीज़ शामिल होने की संभावना है, का उत्पादन आवश्यक या वांछनीय है ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष इस संहिता के तहत किसी भी जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के लिए, ऐसा न्यायालय समन जारी कर सकता है या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, या तो भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस व्यक्ति की आवश्यकता कर सकता है जिसके ऐसे दस्तावेज़ या चीज़ पर कब्ज़ा या शक्ति होना माना जाता है, सम्मन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होना और उसे प्रस्तुत करना, या उसे प्रस्तुत करना।
(2) इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल एक दस्तावेज़, या अन्य चीज़ का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय उसे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे दस्तावेज़ या चीज़ का उत्पादन कराता है, तो उसे मांग का अनुपालन करने वाला माना जाएगा।< br>
(3) इस खंड में कुछ भी नहीं समझा जाएगा-
(ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 की धारा 129 और 130 को प्रभावित करने के लिए; या
(बी) किसी पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज़ या डाक प्राधिकरण की हिरासत में किसी पार्सल या चीज़ पर आवेदन करने के लिए।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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