BNSS धारा 110: प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को बाध्य करने वाली प्रक्रियाएं

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110. (1) जहां उन क्षेत्रों में एक न्यायालय जहां इस संहिता का विस्तार है (इसके बाद इस खंड में उक्त क्षेत्रों के रूप में संदर्भित) चाहता है कि-
(ए) किसी आरोपी व्यक्ति को समन; या
(बी) किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट; या
(सी) किसी भी व्यक्ति को एक सम्मन जिसमें उसे उपस्थित होने और किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ को पेश करने या उसे पेश करने की आवश्यकता होती है; या
(डी) इसके द्वारा जारी एक सर्च-वारंट को किसी भी स्थान पर तामील या निष्पादित किया जाएगा, -
(i) उक्त क्षेत्रों के बाहर भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में किसी न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, वह ऐसे समन या वारंट को दो प्रतियों में डाक द्वारा या अन्यथा, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को तामील या निष्पादित करने के लिए भेज सकता है; और जहां खंड (ए) या खंड (सी) में निर्दिष्ट किसी भी समन की तामील की गई है, धारा 70 के प्रावधान ऐसे समन के संबंध में लागू होंगे जैसे कि न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, जिसे यह भेजा गया है, एक मजिस्ट्रेट था। उक्त क्षेत्र;
(ii) भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान पर जिसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की सेवा या निष्पादन के लिए व्यवस्था की गई है (इसके बाद इस अनुभाग में संदर्भित किया गया है) संविदाकारी राज्य के रूप में), वह ऐसे समन या वारंट को ऐसे प्रारूप में दो प्रतियों में भेज सकता है, जो ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जा सकता है, और ट्रांसमिशन के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेज सकता है, जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।
(2) जहां उक्त क्षेत्रों में एक न्यायालय को सेवा या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है-
(ए) किसी आरोपी व्यक्ति को समन; या
(बी) किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट; या
(सी) किसी भी व्यक्ति को एक सम्मन जिसमें उसे उपस्थित होने और किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ को पेश करने या उसे पेश करने की आवश्यकता होती है; या
(डी) एक खोज-वारंट, द्वारा जारी किया गया-
(I) उक्त क्षेत्रों के बाहर भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में एक न्यायालय;
(II) एक अनुबंधित राज्य में एक न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यह उसे तामील या निष्पादित कराएगा जैसे कि यह उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सेवा या निष्पादन के लिए उक्त क्षेत्रों में किसी अन्य न्यायालय से प्राप्त एक सम्मन या वारंट था। ; और कहां—
(i) गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ, जहां तक संभव हो, धारा 82 और 83 द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निपटा जाएगा;
(ii) तलाशी-वारंट निष्पादित कर दिया गया है, तलाशी में पाई गई चीजों को, जहां तक संभव हो, धारा 104 द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा:
बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां एक संविदाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी-वारंट निष्पादित किया गया हो, उत्पादित दस्तावेजों या चीजों या तलाशी में पाई गई चीजों को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से समन या तलाशी-वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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