BNSS धारा 101: अपहृत महिलाओं की खोज-वारंट की बहाली के लिए बाध्य करने की शक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 7: चीजों के उत्पादन को बाध्य करने वाली प्रक्रियाएं
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101. किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किसी महिला या बच्ची के अपहरण या गैरकानूनी हिरासत की शपथ पर की गई शिकायत पर, जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ऐसी तत्काल बहाली के लिए आदेश दे सकते हैं। महिला को उसकी स्वतंत्रता के लिए, या ऐसी महिला बच्चे को उसके माता-पिता, अभिभावक या अन्य व्यक्ति को, जिसके पास ऐसे बच्चे का कानूनी प्रभार है, और ऐसे बल का उपयोग करके, जो आवश्यक हो, ऐसे आदेश का अनुपालन करने के लिए मजबूर कर सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 94. दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए समन
- 95. पत्रों के संबंध में प्रक्रिया
- 96. सर्च-वारंट कब जारी किया जा सकता है
- 97. चोरी की संपत्ति, जाली दस्तावेज़ आदि होने के संदेह वाले स्थान की तलाशी
- 98. कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उसके लिए खोज-वारंट जारी करने की शक्ति
- 99. ज़ब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन
- 100. गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों की तलाश करें
- 102. दिशा, आदि
- 103. तलाशी की अनुमति देने के लिए बंद जगह के प्रभारी व्यक्ति
- 104. अधिकार क्षेत्र से परे खोज में पाई गई चीजों का निपटान
- 105. ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग
- 106. कुछ संपत्ति जब्त करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
- 107. संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली
- 108. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है
- 109. उत्पादित दस्तावेज़ आदि को जब्त करने की शक्ति
- 110. प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था