BNSS धारा 385: प्रक्रिया जहां न्यायालय मानता है कि मामले को धारा 384 के तहत नहीं निपटाया जाना चाहिए
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 28: न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान
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385. (1) यदि किसी भी मामले में न्यायालय यह मानता है कि धारा 384 में निर्दिष्ट और उसके विचार या उपस्थिति में किए गए किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जुर्माना देने में चूक करने या उससे अधिक का जुर्माना लगाने के अलावा अन्यथा जेल में डाल दिया जाना चाहिए। उस पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, या ऐसे न्यायालय की किसी अन्य कारण से राय है कि धारा 384 के तहत मामले का निपटारा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे न्यायालय, अपराध का गठन करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के बयान को दर्ज करने के बाद, जैसा कि यहां पहले प्रदान किया गया है , मामले को उस मामले की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए सुरक्षा देने की मांग कर सकता है, या यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है, तो हिरासत में लिए गए ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।
(2) जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत कोई मामला भेजा जाता है, वह जहां तक संभव हो, इससे निपटने के लिए आगे बढ़ेगा, जैसे कि यह एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया हो।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 379. धारा 215 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया
- 380. अपील
- 381. लागत ऑर्डर करने की शक्ति
- 382. मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया
- 383. झूठा साक्ष्य देने के लिए मुकदमे की सारांश प्रक्रिया
- 384. अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया
- 386. जब रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट माना जाएगा
- 387. माफीनामा प्रस्तुत करने पर अपराधी को बरी कर देना
- 388. जवाब देने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या कारावास
- 389. समन का पालन करते हुए गवाह द्वारा उपस्थित न होने पर सजा की सारांश प्रक्रिया
- 390. धारा 383, 384, 388 और 389 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील
- 391. कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट अपने सामने किए गए कुछ अपराधों की सुनवाई नहीं करेंगे