BNSS धारा 382: मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 28: न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान
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382. (1) एक मजिस्ट्रेट जिसके पास धारा 379 या धारा 380 के तहत शिकायत की जाती है, अध्याय XVI में किसी भी बात के बावजूद, जहां तक संभव हो, मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि यह एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था .
(2) जहां यह ऐसे मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के ध्यान में लाया जाता है, जिसे मामला स्थानांतरित किया जा सकता है, कि न्यायिक कार्यवाही में आए निर्णय के खिलाफ अपील लंबित है, जिससे मामला उत्पन्न हुआ है, यदि वह उचित समझे तो किसी भी स्तर पर मामले की सुनवाई को ऐसी अपील पर निर्णय होने तक स्थगित कर सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 379. धारा 215 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया
- 380. अपील
- 381. लागत ऑर्डर करने की शक्ति
- 383. झूठा साक्ष्य देने के लिए मुकदमे की सारांश प्रक्रिया
- 384. अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया
- 385. प्रक्रिया जहां न्यायालय मानता है कि मामले को धारा 384 के तहत नहीं निपटाया जाना चाहिए
- 386. जब रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट माना जाएगा
- 387. माफीनामा प्रस्तुत करने पर अपराधी को बरी कर देना
- 388. जवाब देने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या कारावास
- 389. समन का पालन करते हुए गवाह द्वारा उपस्थित न होने पर सजा की सारांश प्रक्रिया
- 390. धारा 383, 384, 388 और 389 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील
- 391. कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट अपने सामने किए गए कुछ अपराधों की सुनवाई नहीं करेंगे