BNSS धारा 280: शिकायत वापस लेना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 21: मजिस्ट्रेटों द्वारा समन-मामलों का परीक्षण

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280. यदि कोई शिकायतकर्ता, इस अध्याय के तहत किसी भी मामले में अंतिम आदेश पारित होने से पहले किसी भी समय, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करता है कि उसे आरोपी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, या यदि एक से अधिक आरोपी हैं, उनमें से सभी या किसी के खिलाफ, मजिस्ट्रेट उसे इसे वापस लेने की अनुमति दे सकता है, और उसके बाद उस आरोपी को बरी कर देगा जिसके खिलाफ शिकायत वापस ले ली गई है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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