BNS धारा 305: निवास-गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि मैं चोरी

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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305. जो कोई-

(क) ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो मानव निवास के रूप में, या संपति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो; या

(ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करेगा, जो माल या यात्रियों के यातायात कै लिए उपयोग किया होता है ; या

(ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा, जो माल या यात्रियाँ के यातायात के ल्रिए उपयोग किया होता है ; या.

(घ) किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करेगा ,या

(ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारण की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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