BNS धारा 189: विधिविरुद्ध जमाव

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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189. (1) पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधिविरुद्ध जमाव" के रूप में नामनिर्दिष्ट है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो--

(क) केंद्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद्‌ को या, किसी राज्य के विधान- मंडल को, या किसी लोक सेवक को, जब कि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना ; या

(ख) किसी विधि के, या किसी विधिक प्रक्रिया के, निष्पादन का प्रतिरोध करना ; या

(ग) किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना ; या

(घ) किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से, जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना ; या

(ङ) आपराधिक बत्र द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका ज्लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना । स्पष्टीकरण--कोई जमाव, जो इकठ्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, तत्पश्चात्‌ विधिविरुद्ध जमाव बन सकेगा ।

(2) जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में जानबूझकर सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, यह कहा जाता है कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, और ऐसा सदस्य, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव में, यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित रीति से दिया गया है, सम्मिलित होगा, या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(4) जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(5) जो कोई पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विध्न कारित होना सम्भाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--यदि वह जमाव उपधारा (1) कै अर्थान्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो. अपराधी उपधारा (3) के अधीन दंडनीय होगा ।

(6) जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी रीति में दंडनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।

(7) जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए किसी गृह या उसके अधिभोग या प्रभार के अधीन किसी परिसर में संश्रय, आश्रय या जमाव करता है या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति, किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लिए गए हैं, लगाए गए हैं या नियोजित किए गए है या उससे जुड़ने के लिए भाड़े पर लिए जाने हैं या भाड़े पर लगाए जाने हैं या नियोजित किए जाने है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(8) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन किए जाने हैतु प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है या नियोजित हैं या भाड़े पर लिया गया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(9) जो कोई उपधारा (8) में निर्दिष्ट इस प्रकार नियोजित या भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है या आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है, घातक आयुध से सज्जित होकर या किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित करने के अपराध की संभाव्यता है तो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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