BNS धारा 194: दंगा

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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194.
(1) जब दो या अधिक व्यक्ति, लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विध्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं ।

(2) जो कोई दंगा करता है, वह दोनों मं से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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