BNS धारा 194: दंगा
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 11: लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
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194.
(1) जब दो या अधिक व्यक्ति, लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विध्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं ।
(2) जो कोई दंगा करता है, वह दोनों मं से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 189. विधिविरुद्ध जमाव
- 190. विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी
- 191. बल्वा करना
- 192. बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना- यदि बल्वा किया जाए; यदि बल्वा न किया जाए
- 193. उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व
- 195. लौक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
- 196. धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूत्र प्रभाव डालने वाले कार्य करना
- 197. राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान