NI Act धारा 82: दायित्व से उन्मोचन

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 · अध्याय 7: वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेकों पर दायित्व से उन्मोचन के विषय में

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82. दायित्व से उन्मोचन—परक्राम्य लिखत के रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक का अपने-अपने दायित्व से उन्मोचन—

(क) रद्दकरण द्वारा—उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक का नाम उसे उन्मोचित करने के आशय से रद्द कर देता है, और ऐसे धारक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ख) निर्मुक्ति द्वारा—उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक को अथवा उन्मोचित कर देता है और ऐसे उन्मोचन की सूचना के पश्चात् ऐसे धारक के अधीन हक व्युत्पन्न करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ग) संदाय द्वारा—उसमें के सब पक्षकारों के प्रति उस दशा में हो जाता है जिसमें कि वह लिखत वाहक को संदेय है, या उस पर निरंक पृष्ठांकन कर दिया गया है और ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक ने उस पर शोध्य रकम का सम्यक्- अनुक्रम में संदाय कर दिया है ।

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आधिकारिक संदर्भ: India Code, भारत सरकार — आधिकारिक हिंदी PDF — स्रोत समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2026-10-05.आधिकारिक हिंदी PDF से Banaka का संदर्भ प्रतिलेख; प्रमाणित या अलग दिनांकित समेकित संस्करण नहीं। PDF के खराब कॉपी-पेस्ट अक्षर-मानचित्र को उसके फ़ॉन्ट और अक्षर-संयोजन से पुनर्प्राप्त किया गया है। पंक्ति-विन्यास, पादटिप्पणी संकेत और अलग संशोधन टिप्पणियाँ हटाई गई हैं; मूल शब्द, उदाहरण और प्रावधान सुरक्षित हैं। PDF के स्रोत-वर्तनी और विराम-चिह्न अनियमितताएँ बनी हैं। समीक्षा की तारीख संस्करण की तारीख नहीं है। धारा 2 और ऐतिहासिक अनुसूची निरसित हैं। मूल PDF और लागू न्यायिक व्याख्या साथ पढ़ें।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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