HSA धारा 8: पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 · अध्याय 2: निर्वसीयती उत्तराधिकार

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8. पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम—निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :—

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं ;

(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं ;

(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को; तथा

(घ) अन्तत:, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बन्धुओं को ।

अध्ययन: व्याख्या और संबंधित सामग्री

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