HSA धारा 5: अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू न होना

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 · अध्याय 2: निर्वसीयती उत्तराधिकार

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5. अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों को लागू न होना—यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू न होगा—

(i) ऐसी किसी सम्पत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार, विशेष अधिनियम, 1954 (1954 का 43) की धारा 21 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) द्वारा विनियमित होता है ;

(ii) ऐसी किसी सम्पदा को जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई प्रसंविदा करार के निबन्धनों द्वारा या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित किसी अधिनियमिति के निबन्धनों द्वारा किसी एकल वारिस को अवजनित हुई है ;

(iii) वलियम्म तंबुरान केविलगम् सम्पदा पैलेस फण्ड को जो कि महाराजा कोचीन द्वारा 29 जून, 1949 को प्रख्यापित उद्घोषणा (1124 का 9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है ।

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