HSA धारा 10: अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 · अध्याय 2: निर्वसीयती उत्तराधिकार

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10. अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में सम्पत्ति का वितरण—निर्वसीयत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी—

नियम 1—निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा ।

नियम 2—निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक-एक अंश मिलेगा ।

नियम 3—निर्वसीयत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा ।

नियम 4—नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण—

(i) पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को (या सब विधवाओं को मिलाकर) और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हों, और उसके पूर्व मृत पुत्री की शाखा को वही भाग प्राप्त हो ।

(ii) पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उत्तजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो ।

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