BNSS धारा 27: नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
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27. जब भी सरकार की सेवा में कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जिसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र में इस संहिता के तहत कोई शक्तियां प्रदान की गई हैं, को उसी प्रकृति के एक समान या उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है। उसी राज्य सरकार के अधीन स्थानीय क्षेत्र की तरह, वह, जब तक कि, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, अन्यथा निर्देश न दे, या अन्यथा निर्देश न दे, उस स्थानीय क्षेत्र में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 21. न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
- 22. सजाएं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं
- 23. दंड जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं
- 24. जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा
- 25. एक मुकदमे में कई अपराधों की सजा के मामलों में सजा
- 26. शक्तियां प्रदान करने का तरीका
- 28. शक्तियों की वापसी
- 29. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जो उनके कार्यालय में उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं