BNSS धारा 24: जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति
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24. (1) मजिस्ट्रेट की अदालत जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की ऐसी अवधि दे सकती है जो कानून द्वारा अधिकृत है:
बशर्ते कि पद—
(ए) धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं है;
(बी) जहां कारावास को मूल सजा के हिस्से के रूप में दिया गया है, कारावास की अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगा, जिसे मजिस्ट्रेट अपराध के लिए दंड के रूप में देने में सक्षम है, अन्यथा जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास के रूप में। .
(2) इस धारा के तहत दिया गया कारावास धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 21. न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
- 22. सजाएं जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं
- 23. दंड जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं
- 25. एक मुकदमे में कई अपराधों की सजा के मामलों में सजा
- 26. शक्तियां प्रदान करने का तरीका
- 27. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां
- 28. शक्तियों की वापसी
- 29. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जो उनके कार्यालय में उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं