BNSS धारा 257: तर्क
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 19: सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण
अन्य भाषाओं में भी: English
257. जब बचाव के लिए गवाहों (यदि कोई हो) की जांच पूरी हो जाए, तो अभियोजक अपने मामले का सारांश देगा और अभियुक्त या उसका वकील जवाब देने का हकदार होगा:
बशर्ते कि जहां अभियुक्त या उसके वकील द्वारा कानून का कोई मुद्दा उठाया जाता है, अभियोजन पक्ष, न्यायाधीश की अनुमति से, कानून के ऐसे मुद्दे के संबंध में अपनी दलीलें दे सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 248. मुकदमा लोक अभियोजक द्वारा चलाया जाएगा
- 249. अभियोजन के लिए मामला खोलना
- 250. डिस्चार्ज
- 251. आरोप तय करना
- 252. दोष स्वीकार करने पर दोषसिद्धि
- 253. अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख
- 254. अभियोजन के लिए साक्ष्य
- 255. दोषमुक्ति
- 256. बचाव में प्रवेश
- 258. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय
- 259. पिछली सजा
- 260. धारा 222 की उपधारा (2) के तहत शुरू किए गए मामलों में प्रक्रिया