BNSS धारा 256: बचाव में प्रवेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 19: सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण
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256. (1) जहां आरोपी को धारा 255 के तहत बरी नहीं किया जाता है, उसे अपने बचाव में प्रवेश करने और उसके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा।
(2) यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान देता है, तो न्यायाधीश उसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा।
(3) यदि अभियुक्त किसी गवाह की उपस्थिति या किसी दस्तावेज़ या चीज़ के उत्पादन के लिए मजबूर करने के लिए किसी प्रक्रिया के मुद्दे के लिए आवेदन करता है, तो न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा जब तक कि वह दर्ज किए जाने वाले कारणों पर विचार नहीं करता है, कि ऐसा आवेदन होना चाहिए इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 248. मुकदमा लोक अभियोजक द्वारा चलाया जाएगा
- 249. अभियोजन के लिए मामला खोलना
- 250. डिस्चार्ज
- 251. आरोप तय करना
- 252. दोष स्वीकार करने पर दोषसिद्धि
- 253. अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख
- 254. अभियोजन के लिए साक्ष्य
- 255. दोषमुक्ति
- 257. तर्क
- 258. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय
- 259. पिछली सजा
- 260. धारा 222 की उपधारा (2) के तहत शुरू किए गए मामलों में प्रक्रिया