BNS धारा 174: निर्वाचनों में असम्यक्‌ असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 9: निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

174. जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक्‌ असर डालने या प्रतिस्पण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ