BNS धारा 173: रिश्वत के लिए दण्ड

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 9: निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

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173. जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा

परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--“सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जहां परितोषण, खादय, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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