BNS धारा 147: भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 7: राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में
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147. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्परेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
दृष्टान्त
क भारत सरकार के विरूद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 148. धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षडयंत्र
- 149. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना
- 150. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना
- 151. किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना
- 152. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य
- 153. भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना
- 154. भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना
- 155. धारा 53 और धारा 54 मैं वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना
- 156. लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल आगने देना
- 157. उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल आगना सहन करना
- 158. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना