NI Act धारा 123: साधारणत: क्रास किया हुआ चेक
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 · अध्याय 14: क्रास चेकों के विषय में
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¶123. साधारणत: क्रास किया हुआ चेक—जहां कि चेक पर उसके मुख भाग को काटती हुई दो समानान्तर आड़ी रेखाओं के बीच “और कम्पनी” शब्द या उनका कोई संक्षेपाक्षर या केवल दो समानान्तर आड़ी रेखाएं “परक्राम्य नहीं है” शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिए गए हैं वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जाएगा और वह चेक साधारणत: क्रास किया हुआ समझा जाएगा ।
आधिकारिक संदर्भ: India Code, भारत सरकार — आधिकारिक हिंदी PDF — स्रोत समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2026-10-05.आधिकारिक हिंदी PDF से Banaka का संदर्भ प्रतिलेख; प्रमाणित या अलग दिनांकित समेकित संस्करण नहीं। PDF के खराब कॉपी-पेस्ट अक्षर-मानचित्र को उसके फ़ॉन्ट और अक्षर-संयोजन से पुनर्प्राप्त किया गया है। पंक्ति-विन्यास, पादटिप्पणी संकेत और अलग संशोधन टिप्पणियाँ हटाई गई हैं; मूल शब्द, उदाहरण और प्रावधान सुरक्षित हैं। PDF के स्रोत-वर्तनी और विराम-चिह्न अनियमितताएँ बनी हैं। समीक्षा की तारीख संस्करण की तारीख नहीं है। धारा 2 और ऐतिहासिक अनुसूची निरसित हैं। मूल PDF और लागू न्यायिक व्याख्या साथ पढ़ें।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें
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इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 124. विशेषत: क्रास किया हुआ चेक
- 125. चेक काटने के पश्चात् उसे क्रास करना
- 126. साधारणत: क्रास किए हुए चेक का संदाय
- 127. एक से अधिक बार विशेषत: क्रास किए हुए चेक का संदाय
- 128. क्रास चेक का सम्यक् अनुक्रम में संदाय
- 129. क्रास चेक का सम्यक् अनुक्रम के बाहर संदाय
- 130. “परक्राम्य नहीं है” यह शब्द वाला चेक
- 131. चेक का संदाय प्राप्त करने वाले बैंककार का अदायित्व
- 131A. ड्राफ्टों को अध्याय का लागू होना