BSA धारा 97: विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 6: दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

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97. जबकि दस्तावेज में प्रयुकत भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी ।

दृष्टांत
ख को क “रामपुर में एक सौ बीघे वाली मेरी सम्पदा” विलेख द्वारा बेचता है | क के पास रामपुर में एक सौ बीघे वाली एक सम्पदा है | इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्‍न स्थान पर स्थित और भिन्‍न माप की थी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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