BSA धारा 101: न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 6: दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

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101. ऐसी लिपि का, जो पढ़ी न जा सके या सामान्यत: समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, तकनीकी, स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा |

दृष्टांत

एक मूर्तिकार, क “मेरी सभी प्रतिमाएं” ख को बेचने का करार करता है | क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं | यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय: रखता था साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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