BNSS धारा 509: धारा 183 या धारा 316 के प्रावधानों का अनुपालन न करना
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 37: अनियमित कार्यवाही
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509. (1) यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष धारा 183 या धारा 316 के तहत दर्ज किया गया किसी आरोपी व्यक्ति का बयान या अन्य बयान प्रस्तुत किया गया है, या प्राप्त किया गया है, तो साक्ष्य में पाया जाता है कि इनमें से कोई भी प्रावधान बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा इनमें से किसी भी धारा का अनुपालन नहीं किया गया है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 में निहित किसी भी बात के बावजूद हो सकता है,
2023, इस तरह के गैर-अनुपालन के संबंध में साक्ष्य लें, और यदि संतुष्ट हैं कि इस तरह के गैर-अनुपालन ने आरोपी को उसके बचाव में योग्यता के आधार पर घायल नहीं किया है और उसने विधिवत बयान दर्ज कराया है, तो ऐसे बयान को स्वीकार किया जा सकता है।
(2) इस धारा के प्रावधान अपील, संदर्भ और पुनरीक्षण न्यायालयों पर लागू होते हैं।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 506. अनियमितताएं जो कार्यवाही को प्रभावित नहीं करतीं
- 507. अनियमितताएं जो कार्यवाही को प्रभावित करती हैं
- 508. गलत स्थान पर कार्यवाही
- 510. आरोप तय करने में चूक, या अनुपस्थिति, या त्रुटि का प्रभाव
- 511. त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण प्रतिवर्ती होने पर निष्कर्ष या सजा
- 512. दोष या त्रुटि के कारण अनुलग्नक गैरकानूनी नहीं होगा