BNSS धारा 451: कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को सौंपना या वापस लेना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 33: आपराधिक मामलों का स्थानांतरण

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451. कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उपविभागीय मजिस्ट्रेट—
(ए) अपने समक्ष शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को निपटान के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को सौंप देगा;
(बी) अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट से कोई भी मामला वापस ले सकता है, या किसी भी मामले को वापस ले सकता है, जिसे उसने सौंपा है, और ऐसी कार्यवाही का निपटान स्वयं कर सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निपटान के लिए भेज सकता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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