BNS धारा 283: भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

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283. जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्म भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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