BNS धारा 281: लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

अन्य भाषाओं में भी: English

281. जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ