BNS धारा 277: अपमिश्रित औषधियों का विक्रय
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
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277. जो कोई यह जानते हुए कि किसी ओषधि भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह हानिकर बन गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, या किसी ओषधालय से ओषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अनपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 270. लोक न्यूसेन्स
- 271. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो
- 272. परिदवेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो
- 273. करन्तीन के नियम की अवज्ञा
- 274. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
- 275. हानिकर खाद्य या पेय का विक्रय
- 276. औषधियों का अपमिश्रण
- 278. ओषधि का भिन्न ओषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
- 279. लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल गंदा करना
- 280. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना
- 281. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
- 282. जलयान का उतावलेपन से चलाना
- 283. भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन
- 284. अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
- 285. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
- 286. विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
- 287. अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
- 288. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण
- 289. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
- 290. किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
- 291. जीव-जन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
- 292. अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड
- 293. न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना
- 294. अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय आदि
- 295. बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि
- 296. अश्लील कार्य और गाने
- 297. लाटरी कार्यालय रखना