BNSS धारा 305: कैदी को हिरासत में न्यायालय में लाया जाएगा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 24: जेलों में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की उपस्थिति
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305. धारा 304 के प्रावधानों के अधीन, जेल का प्रभारी अधिकारी, धारा 302 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश की डिलीवरी पर और जहां आवश्यक हो, उसकी उप-धारा (2) के तहत विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित करेगा। , आदेश में नामित व्यक्ति को उस न्यायालय में ले जाने का आदेश देगा जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ताकि वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके, और उसे न्यायालय में या उसके निकट तब तक हिरासत में रखेगा जब तक उसकी जांच की गई है या जब तक अदालत उसे उस जेल में वापस ले जाने के लिए अधिकृत नहीं करती है जिसमें वह कैद या हिरासत में था।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।