BNSS धारा 304: जेल के प्रभारी अधिकारी को कुछ आकस्मिकताओं में आदेश का पालन करने से बचना
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 24: जेलों में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की उपस्थिति
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304. जहां वह व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 302 के तहत आदेश दिया गया है—
(ए) बीमारी या दुर्बलता के कारण जेल से निकाले जाने के लिए अयोग्य है; या
(बी) मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध है या मुकदमे के लंबित रहने तक रिमांड पर है या प्रारंभिक जांच लंबित है; या
(सी) उस अवधि के लिए हिरासत में है जो आदेश का अनुपालन करने और उसे उस जेल में वापस ले जाने के लिए आवश्यक समय की समाप्ति से पहले समाप्त हो जाएगी जिसमें वह कैद या हिरासत में है; या
(डी) वह व्यक्ति है जिस पर धारा 303 के तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आदेश लागू होता है, जेल का प्रभारी अधिकारी न्यायालय के आदेश को पूरा करने से परहेज करेगा और न्यायालय को कारणों का एक विवरण भेजेगा इसलिए परहेज़:
बशर्ते कि जहां जेल से पच्चीस किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्थान पर साक्ष्य देने के लिए ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक हो, जेल का प्रभारी अधिकारी खंड (बी) में उल्लिखित कारण से अनुपस्थित नहीं रहेगा।< br>
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।