BNSS धारा 301: परिभाषाएँ
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 24: जेलों में बंद या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की उपस्थिति
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301. इस अध्याय में,—
(ए) "हिरासत में" इसमें निवारक हिरासत प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया शामिल है;
(बी) "जेल" शामिल है,—
(i) कोई भी स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहायक जेल घोषित किया गया हो;
(ii) कोई भी सुधारगृह, बोर्स्टल संस्था या समान प्रकृति की अन्य संस्था।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 302. कैदियों की उपस्थिति की आवश्यकता की शक्ति
- 303. कुछ व्यक्तियों को धारा 302 के संचालन से बाहर करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति
- 304. जेल के प्रभारी अधिकारी को कुछ आकस्मिकताओं में आदेश का पालन करने से बचना
- 305. कैदी को हिरासत में न्यायालय में लाया जाएगा
- 306. जेल में गवाह की जांच के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति