BNS धारा 5: दण्डादेश का लघुकरण
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 2: दण्डों के विषय में
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5. समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "समुचित सरकार” पद से,--
(क) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या ऐसे विषय, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है ; और
(ख) उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, जिसके भीतर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां कि दंडादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, से संबंधित किसी विधि के विरूद्ध अपराध के लिए है ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 4. दण्ड
- 6. दण्डावधियों की भिन्नें
- 7. दण्डादिष्ट कारावास के (कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास) या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा
- 8. जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम
- 9. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि
- 10. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है
- 11. एकांत परिरोध
- 12. एकांत परिरोध की अवधि
- 13. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड