BNS धारा 301: कब्रिस्तानों, आदि में अतिचार करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 16: धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

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301. जो कोई किसी उपासना स्थान में, किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक्‌ रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्यैष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विध्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की आवनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तदद्वारा किसी व्यक्ति की आवनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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