दूर संचार अधिनियम 2023 · उपयोक्ताओं का संरक्षण

भाषा: English

धारा 28 · उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपाय ।

धारा 28

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

28. (1) इस धारा के प्रयोजन हेतु, ‘‘विनिर्दिष्ट संदेश’’ से ऐसा कोई संदेश, जो माल, सेवाओं, संपत्ति हित, कारबार अवसर, नियोजन अवसर या विनिधान अवसर हेतु प्रस्ताव, विज्ञापन या संवर्धन करने हेतु है, चाहे निम्नलिखित हो या न हो,—

(क) माल, सेवा, हित या अवसर वास्तव में हैं ; या

(ख) ऐसे माल, सेवा, संपत्ति, अर्जित हित या लिया गया अवसर विधिपूर्ण हैं ।

(2) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचित किन्हीं विनियमों के अनुरूप उपयोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपायों के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय, भी हैं जैसे—

(क) कतिपय विनिर्दिष्ट संदेश या विनिर्दिष्ट संदेशों के वर्ग को प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति ;

(ख) एक या एक से अधिक को रजिस्टरों की तैयारी और रखरखाव, जिसे

“परेशान न करें” रजिस्टर कहा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति के बिना विनिर्दिष्ट संदेश या विनिर्दिष्ट संदेशों का वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है ; या

(ग) उपयोगकर्ताओं को इस धारा के उल्लंघन में प्राप्त किसी भी मालवेयर या विनिर्दिष्ट संदेश को समर्थ बनाने के लिए क्रियाविधि ।

(3) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राधिकृत इकाई उपयोगकर्ताओं को दूर- संचार सेवा से संबंधित किसी भी शिकायत को रजिस्टर करने के लिए और ऐसी शिकायत का निवारण करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक ऑनलाइन क्रियाविधि स्थापित करेगी ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 150, 151

धारा 29 · उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य ।

धारा 29

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

29. कोई उपयोगकर्ता,—

(क) दूर संचार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पह चान स्थापित करते समय कोई मिथ्या विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाएगा या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण नहीं करेगा ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी को साझा करने में विफल नही होगा ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 151

धारा 30 · उपयोगकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए विवाद समाधान तंत्र ।

धारा 30

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

30. (1) केन्द्रीय सरकार, उपयोगकर्ताओं और दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्राधिकृत इकाइयों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र स्थापित या अनुमोदित कर सकेगी ।

(2) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, उपधारा (1) के अधीन स्थापित विवाद समाधान तंत्र में भाग लेगी, और ऐसे तंत्र में भाग लेने के लिए ऐसे निबंधन और शर्तों का पालन करेगी, जो विहित किया जाए ।

(3) यह धारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 151