दूर संचार अधिनियम 2023 · दूर संचार नेटवर्क के मानक, लोक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण
भाषा: English
धारा 19 · मानक अधिसूचित करने की शक्ति ।
धारा 19प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 19 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
19. केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में मानक और अनुरूप मूल्यांकन उपाय अधिसूचित कर सकेगी,—
(क) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार पहचान कारक, और दूर संचार नेटवर्क ;
(ख) समय-समय पर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किन्हीं नियमों के अनुरूप दूर संचार सेवाएं ;
(ग) दूर संचार उपस्करों का विनिर्माण, आयात, वितरण और विक्रय ;
(घ) दूर संचार सुरक्षा, जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों में पहचान, विश्लेषण और प्रवेशन का निवारण भी सम्मिलित है ;
(ङ) दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्कों की साइबर सुरक्षा ; और
(च) दूर संचार में गूढ़लेखन और डाटा प्रक्रमण ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 147
धारा 20 · लोक आपात और लोक सुरक्षा के लिए उपबंध ।
धारा 20प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 20 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
20. (1) किसी लोक आपात के होने पर, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन भी है या लोकहित में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या इस निमित्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो अधिसूचना द्वारा,—
(क) किसी प्राधिकृत इकाई से दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क का अस्थायी कब्जा ले सकेगा ; या
(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र उपलब्ध कराना कि लोकापात के दौरान किसी उपयोक्ता को या उपयोक्ताओं के समूह को, जो प्रति उत्तर के लिए प्राधिकृत हों और वसूली के लिए संदेश पूर्विकता के आधार पर भेजे जाएं ;
(2) किसी लोक आपात के होने पर या लोक सुरक्षा के हित में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका यह समाधान हो जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की रक्षा और सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, ऐसी प्रक्रिया और सुरक्षापायों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश दे सकेगा,—
(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या उसके द्वारा या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित कोई संदेश या संदेशों का कोई वर्ग, जो किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जाएगा या अंतर्रुद्ध या निरुद्ध किया जाएगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा ; या
(ख) कोई दूर संचार सेवा या दूर संचार सेवाओं के वर्ग को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से दूर संचार उपस्कर या दूर संचार उपस्करों के वर्ग से या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित संदेश को किसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क से ले गए या ले जाए गए संदेश को निलंबित किया जाएगा ।
(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्याशित संवाददाताओं के वे प्रेस संदेश, जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए आशयित हैं, तब तक अंतर्रुद्ध या निरुद्ध नहीं किए जाएंगे जब तक उनका पारेषण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो ।
(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कोई कार्रवाई ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, होगी ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 147, 148
धारा 21 · राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए उपाय ।
धारा 21प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 21 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
21. केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, या युद्ध की दशा में, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी, जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में निदेश जारी करना भी है, अर्थात् :—
(क) दूर संचार उपस्कर, दूर संचार सेवाएं, दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार पहचानकारक का उपयोग ;
(ख) दूर संचार उपस्कर के विनिर्माण, आयात और वितरण को लागू मानक ;
(ग) प्राधिकृत इकाइयों या समनुदेशितियों द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले मानक ;
(घ) केवल विश्वस्त स्रोतों से दूर संचार उपस्कर और दूर संचार सेवाओं का उपापन ;
(ङ) ऐसे देशों या व्यक्ति से, जो अधिसूचित किए जाएं, विनिर्दिष्ट दूर संचार उपस्कर और दूर संचार सेवाओं का निलंबन, उन्हें हटाना या उनके उपयोग को प्रतिषिद्ध करना ; या
(च) केन्द्रीय सरकार के, किसी या सभी में से किसी दूर संचार सेवा, या दूर संचार नेटवर्क या उसके किसी भाग का, जो ऐसी दूर संचार सेवाओं के साथ सहबद्ध हो, प्रबंधन करने के लिए, किसी प्राधिकार को न्यस्त करने, या उसका प्रचालन निलंबित करने, या उसे नियंत्रण और प्रबंधन में लेने ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 148, 149
धारा 22 · दूर संचार नेटवर्क और दूर संचार सेवाओं का संरक्षण ।
धारा 22प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 22 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
22. (1) केंद्रीय सरकार, दूर संचार नेटवर्कों और दूर संचार सेवाओं को सुरक्षित करने के उपायों और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी ।
(2) इन उपायों में संग्रहण, विश्लेषण और यातायात डाटा का प्रसार, जिसे दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित किया जाए ।
स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ‘‘यातायात डाटा’’ पद से दूर संचार नेटवर्कों में सृजित, पारेषित, प्राप्त या भांडागारित कोई डाटा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार में प्रकार, राउटिंग, अवधि या समय से संबंधित डाटा भी है ।
(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी दूर संचार नेटवर्क, या उसके भाग की, महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना के रूप में घोषणा कर सकेगी जिसके भंग होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव होगा ।
(4) केंद्रीय सरकार, ऐसे महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना के कार्यान्वयन के लिए मानक, सुरक्षा उपाय और उन्नयन अपेक्षाएं और प्रक्रियाओं का उपबंध करने हेतु नियम बना सकेगी ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 149
धारा 23 · निदेश देने की शक्ति ।
धारा 23प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 23 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
23. यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, तो केंद्रीय सरकार किसी प्राधिकृत इकाई को उसके दूर संचार सेवाओं या दूर संचार नेटवर्क को विशिष्ट संदेश पारेषित करने की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, निदेश दे सकेगी ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 149