दूर संचार अधिनियम 2023 · निरसन और व्यावृत्तियां

भाषा: English

धारा 60 · कतिपय अधिनियमों का निरसन और व्यावृत्तियां ।

धारा 60

60. (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनियमितियां, अर्थात् भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 निरसित की जाती हैं ।

(2) पूर्वोक्त उपबंधों का निरसन होते हुए भी, निरसित उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त करना, रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन, कोई आदेश या लंबित अथवा चल रही कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी और उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे ।

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन पारेषण लाइनों को बिछाने से संबंधित सभी मामलों को इस प्रकार लागू होते रहेंगे, मानो भारतीय तार अधिनियम, 1885 का निरसन नहीं किया गया हो तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के प्रति निर्देश से भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 का संशोधन होने तक, निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 164

धारा 61 · विद्यमान नियमों का जारी रहना ।

धारा 61

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

61. भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम, किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित सभी आदेश, जहां तक वे उन विषयों से संबंधित हैं, जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है तथा वे उससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या किए गए समझे जाएंगे, मानों यह अधिनियम उस तारीख को प्रवर्तन में था, जिसको ऐसे नियम बनाए गए या आदेश किए गए, और वे निरंतर प्रवर्तन में रहेंगे, जब तक उन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 164

धारा 62 · कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण और क्षतिपूर्ति ।

धारा 62

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

62. केन्द्रीय सरकार द्वारा, या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, स्पेक्ट्रम प्रदान करने या दूर संचार सेवाओं का उपबंध करने या दूर संचार नेटवर्क अथवा दूर संचार अवसंरचना की स्थापना के संबंध में, नियत दिन के पूर्व, कार्यकारी कार्रवाइयों के किए गए सभी कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां और पारित किए गए आदेश, इस विश्वास या तात्पर्यित विश्वास में किए गए कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्रवाइयां और की गई कार्यवाहियां, भारतीय तार अधिनियम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अधीन किए गए थे, लिए गए थे या पारित किए गए थे, इस प्रकार विधिमान्य और प्रचालित होंगे, मानों वे विधि के अधीन किए गए या पारित किए गए हों ; और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे जो कोई भी हो, इस आधार पर कि किए गए ऐसे कृत्य, लिए गए विनिश्चय, की गई कार्यवाहियां, विधि के अनुसार नहीं किए गए थे, कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 164