NI Act धारा 91: अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 · अध्याय 8: अनादर की सूचना के विषय में
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¶91. अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर—विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है जब उस विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहण के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से, जो भागीदार नहीं हैं, एक प्रतिग्रहण में व्यतिक्रम करता है या जहां कि उपस्थापन करने से अभिमुक्ति दे दी गई हो और विनिमय-पत्र प्रतिगृहीत न किया जाए । जहां कि ऊपरवाल संविदा करने के लिए अक्षम है या प्रतिग्रहण विशेषित है वहां विनिमय-पत्र अनादृत कर दिया गया माना जा सकेगा ।
आधिकारिक संदर्भ: India Code, भारत सरकार — आधिकारिक हिंदी PDF — स्रोत समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2026-10-05.आधिकारिक हिंदी PDF से Banaka का संदर्भ प्रतिलेख; प्रमाणित या अलग दिनांकित समेकित संस्करण नहीं। PDF के खराब कॉपी-पेस्ट अक्षर-मानचित्र को उसके फ़ॉन्ट और अक्षर-संयोजन से पुनर्प्राप्त किया गया है। पंक्ति-विन्यास, पादटिप्पणी संकेत और अलग संशोधन टिप्पणियाँ हटाई गई हैं; मूल शब्द, उदाहरण और प्रावधान सुरक्षित हैं। PDF के स्रोत-वर्तनी और विराम-चिह्न अनियमितताएँ बनी हैं। समीक्षा की तारीख संस्करण की तारीख नहीं है। धारा 2 और ऐतिहासिक अनुसूची निरसित हैं। मूल PDF और लागू न्यायिक व्याख्या साथ पढ़ें।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें
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