NI Act: अध्याय 8: अनादर की सूचना के विषय में
अन्य भाषाओं में भी: English
- धारा 91. अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर
- धारा 92. असंदाय द्वारा अनादर
- धारा 93. सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए
- धारा 94. वह रीति जिसमें सूचना दी जा सके
- धारा 95. अनादर की सूचना पाने वाला पक्षकार उसे पारेषित करेगा
- धारा 96. उपस्थापन के लिए अभिकर्ता
- धारा 97. जब कि वह पक्षकार जिसे सूचना दी गई है, मर गया है
- धारा 98. अनादर की सूचना कब अनावश्यक है
आधिकारिक संदर्भ: India Code, भारत सरकार — आधिकारिक हिंदी PDF — स्रोत समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026.दर्ज संस्करण / स्नैपशॉट की तारीख: 2026-10-05.आधिकारिक हिंदी PDF से Banaka का संदर्भ प्रतिलेख; प्रमाणित या अलग दिनांकित समेकित संस्करण नहीं। PDF के खराब कॉपी-पेस्ट अक्षर-मानचित्र को उसके फ़ॉन्ट और अक्षर-संयोजन से पुनर्प्राप्त किया गया है। पंक्ति-विन्यास, पादटिप्पणी संकेत और अलग संशोधन टिप्पणियाँ हटाई गई हैं; मूल शब्द, उदाहरण और प्रावधान सुरक्षित हैं। PDF के स्रोत-वर्तनी और विराम-चिह्न अनियमितताएँ बनी हैं। समीक्षा की तारीख संस्करण की तारीख नहीं है। धारा 2 और ऐतिहासिक अनुसूची निरसित हैं। मूल PDF और लागू न्यायिक व्याख्या साथ पढ़ें।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें