DPDP अधिनियम 2023 · अनुसूची
भाषा: English
अधिनियम की अनुसूची 1 · शास्तियां
अधिनियम की अनुसूची 1[धारा 33(1) देखिए]
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| क्र.सं. | इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का भंग | शास्ति |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग को रोकने के लिए युक्तियुक्त सुरक्षा रक्षोपाय करने हेतु डाटा न्यासी की बाध्यताओं का पालन करने में भंग । | दो अरब पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी । |
| 2. | धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन वैयक्तिक डाटा भंग का नोटिस बोर्ड या प्रभावित डाटा स्वामी को देने की बाध्यता का पालन करने में भंग । | दो अरब रुपए तक हो सकेगी । |
| 3. | धारा 9 के अधीन शिशुओं के संबंध में अतिरिक्त बाध्यताओं के पालन करने में भंग । | दो अरब रुपए तक हो सकेगी । |
| 4. | धारा 10 के अधीन महत्वपूर्ण डाटा न्यासी की अतिरिक्त बाध्यताओं के पालन करने में भंग । | एक अरब पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी । |
| 5. | धारा 15 के अधीन कर्तव्यों के पालन करने में भंग । | दस हजार रुपए तक हो सकेगी । |
| 6. | धारा 32 के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी स्वैच्छिक वचनबंध के किसी निबंधन का भंग । | भंग के लिए लागू सीमा तक, जिसके संबंध में धारा 28 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की गई थीं । |
| 7. | इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबंध का भंग । | पचास करोड़ रुपए तक हो सकेगी । |
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 39