DPDP अधिनियम 2023 · भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड

भाषा: English

धारा 18 · बोर्ड की स्थापना ।

धारा 18

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

18. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसे भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड कहा जाएगा ।

(2) बोर्ड, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधोँ के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 27

धारा 19 · संरचना तथा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

धारा 19

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

19. (1) बोर्ड, एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें डाटा शासन, सामाजिक या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विधियों के प्रशासन या कार्यान्वयन, विवाद समाधान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विधि, विनियमन या प्रौद्योगिकी-विनियमन या किसी ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जो केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी हो सके और उनमें से कम से कम एक सदस्य विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 28

धारा 20 · उनको संदेय वेतन, भत्ते और पदावधि ।

धारा 20

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

20. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं तथा उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनमें अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

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धारा 21 · बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति और बने रहने के लिए निर्हताएं ।

धारा 21

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

21. (1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ;

(घ) उसने ऐसा या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

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धारा 22 · सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और रिक्ति का भरा जाना ।

धारा 22

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

22. (1) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अपने पद से त्यागपत्र की सूचना केन्द्रीय सरकार को लिखित में दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको केन्द्रीय सरकार उसे उसका पद त्याग करने के लिए अनुज्ञात करती है या ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पद पर सम्यक्रूप से नियुक्त किए जाने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति पर, इनमें जो भी पहले हो, प्रभावी होगा ।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने या हटाए जाने या मृत्यु या अन्यथा द्वारा उत्पन्न हुई रिक्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।

(3) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही, उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद धारण नहीं करता है, एक वर्ष की अवधि के लिए, कोई नियोजन स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं और केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी डाटा न्यासी के साथ जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य द्वारा या उसके समक्ष प्रारंभ की गई थीं, नियोजन की कोई पश्चातवर्ती स्वीकृति का भी प्रकटीकरण करेगा ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 28, 29

धारा 23 · बोर्ड की कार्यवाहियां ।

धारा 23

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

23. (1) बोर्ड, अपनी बैठकों के आयोजन और उनमें कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत डिजिटल साधनों द्वारा संव्यवहार भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा तथा अपने आदेशों, निदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होना ;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि होना ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता होना, जिसका मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

(3) जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब वरिष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के कृत्यों का, उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः संभालता है, निर्वहन करेगा ।

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धारा 24 · बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी ।

धारा 24

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

24. बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, नियुक्ति और सेवा के ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो विहित की जाएं, अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 29

धारा 25 · सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

धारा 25

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

25. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक हैं ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 29

धारा 26 · अध्यक्ष की शक्तियां ।

धारा 26

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

26. अध्यक्ष, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में साधारण अधीक्षण और निदेश देना ;

(ख) बोर्ड को संबोधित किसी सूचना, शिकायत, निर्देश या पत्राचार की संवीक्षा करने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना ; और

(ग) किसी व्यष्टिक सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा बोर्ड के किन्हीं कृत्यों के पालन को प्राधिकृत करना और उसकी किन्हीं कार्यवाहियों को संचालित करना और उनके बीच कार्यवाहियां आबंटित करना ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 29

9 सितंबर 2024 के राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ; प्रवर्तन की अधिसूचनाएं अलग दर्शाई गई हैं। 13 नवम्बर 2025 का मूल हिंदी नियम-पाठ और 5 फरवरी 2026 के शुद्धिपत्र की अलग संस्करण टिप्पणियाँ। शुद्धिपत्र के पृष्ठ-संदर्भ अंग्रेज़ी भाग से मेल खाते हैं और कुछ हिंदी वाक्यांश मूल पाठ में नहीं मिलते; यह प्रमाणित या समेकित संशोधित हिंदी संस्करण नहीं है।

संदर्भ के लिए, कानूनी सलाह या प्रमाणित संस्करण नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए सरकारी स्रोत देखें। प्रवर्तन की तारीखें बताए गए प्रावधानों तक सीमित हैं।