DPDP अधिनियम 2023 · विशेष उपबंध
भाषा: English
धारा 16 · भारत के बाहर वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण ।
धारा 16प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 16 · 2027-05-13 · G.S.R. 843(E) — DPDP Act commencement
16. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत के बाहर ऐसे देश या राज्यक्षेत्र तक, जो इस प्रकार अधिसूचित किया जाए, प्रक्रमण के लिए किसी डाटा न्यासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के अंतरण को निबंधित कर सकेगी ।
(2) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के लागू होने को निबंधित नहीं करेगी जो किसी वैयक्तिक डाटा या डाटा न्यासी या उसके किसी वर्ग के संबंध में भारत के बाहर किसी डाटा न्यासी द्वारा वैयक्तिक डाटा के अंतरण के लिए उच्चतर डिग्री के संरक्षण या उस पर निबंधन का उपबंध करती है ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 25, 26
धारा 17 · छूट ।
धारा 17प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 17 · 2027-05-13 · G.S.R. 843(E) — DPDP Act commencement
17. (1) धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के सिवाय, अध्याय 2 के उपबंध और अध्याय 3 तथा धारा 16 के उपबंध, वहां लागू नहीं होंगे, जहां—
(क) किसी विधिक अधिकार या दावे के प्रवर्तन के लिए वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण आवश्यक है ;
(ख) भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य निकाय द्वारा वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण, जो किसी न्यायिक या न्यायिककल्प या विनियामक या पर्यवेक्षणीय कृत्य के पालन के साथ विधि द्वारा वहां न्यस्त किया जाता है, जहां ऐसा प्रक्रमण ऐसे कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक है ;
(ग) ऐसे व्यक्तिगत डाटा का प्रक्रमण, भारत में किसी अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण की रोकथाम, पता लगाने, अन्वेषण या अभियोजन के हित में किया जाता है ;
(घ) डाटा स्वामियों के, जो भारत के राज्यक्षेत्र में नहीं है, वैयक्तिक डाटा का, भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति के साथ की गई किसी संविदा के अनुसरण में, प्रक्रमण किया जाता है ;
(ङ) दो या दो से अधिक कंपनियों के समझौते या व्यवस्था या विलय या समामेलन या किसी कंपनी के निर्विलयन या अन्यथा के माध्यम से पुनर्निमाण या एक या अधिक कंपनी के उपक्रम का, किसी दूसरी कंपनी को अंतरण या एक या अधिक कंपनियों के विभाजन को अन्तर्वलित करने वाली स्कीम के लिए प्रक्रमण आवश्यक है जो न्यायालय या अधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ऐसा करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है; और
(च) यह प्रक्रमण, किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी और आस्तियों तथा दायित्वों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए है, जिसने किसी संस्था से लिए गए किसी ऋण या अग्रिम के कारण देय का संदाय करने में, ऐसे प्रक्रमण के अध्यधीन, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जानकारी या डाटा के प्रकटन के संबंध में उपबंधों के अनुसार है, व्यतिक्रम किया है ।
स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “व्यतिक्रम” और “ संस्था” पदों का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 की उपधारा (12) और उपधारा (14) में उनका है । ष्टांत कोई व्यष्टि भ, जो किसी बैंक म से ऋण लेती है । भ, अपने मासिक ऋण की किस्त का प्रतिसंदाय, उस तारीख को जिसको यह देय है, करने में व्यतिक्रम करती है । म, उसकी जानकारी और आस्तियों तथा दायित्वों को अभिनिश्चित करने के लिए भ के वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण कर सकेगा ।
(2) इस अधिनियम के उपबंध, वैयक्तिक डाटा का प्रक्रमण करने के संबंध में निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, जहां—
(क) राज्य के ऐसे करणत्व द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था बनाए रखने या इनमें से किसी के संबंध में किसी संज्ञेय अपराध के प्रति उद्दीपन को रोकने के हित में अधिसूचित करे और किसी वैयक्तिक डाटा का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रक्रमण किया जाना, जिसे ऐसा करणत्व उसे प्रस्तुत करे ; और
(ख) अनुसंधान, पुरालेखीकरण या सांख्यिकी संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, यदि वैयक्तिक डाटा, डाटा स्वामी के किसी विनिर्दिष्ट विनिश्चय लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाना है और ऐसा प्रक्रमण ऐसे मानकों के अनुसार किया जाता है, जो विहित किया जाए ।
(3) केन्द्रीय सरकार प्रक्रमित वैयक्तिक डाटा के परिमाण और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कतिपय डाटा न्यासियों या डाटा न्यासियों के वर्ग, जिसके अंतर्गत स्टार्ट-अप भी हैं, को डाटा न्यासियों के रूप में अधिसूचित कर सकेगी, जिन्हें धारा 5, धारा 8 की उपधारा (3) और उपधारा (7) तथा धारा 10 और धारा 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्टार्ट-अप” पद से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या भागीदारी फर्म या भारत में निगमित कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है, जो ऐसे विभाग द्वारा अधिसूचित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार, उस रूप में पात्र होने के लिए और उस रूप में मान्यताप्राप्त है जिसे केन्द्रीय सरकार में स्टार्ट-अप से संबंधित विषय आबंटित किए जाते हैं ।
(4) धारा 8 की उपधारा (7) और धारा 12 की उपधारा (3) के उपबंध, राज्य या राज्य के किसी करणत्व द्वारा प्रक्रमण करने के संबंध में और जहां ऐसा प्रक्रमण ऐसे प्रयोजन के लिए है, जिसमें कोई ऐसा विनिश्चय करना सम्मिलित नहीं है, जो डाटा स्वामी को प्रभावित करे, वहां धारा 12 की उपधारा (2) लागू नहीं होगी ।
(5) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध, ऐसे डाटा न्यासी या डाटा न्यासियों के वर्गों को, ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 26, 27