DPDP अधिनियम 2023 · डाटा स्वामी के अधिकार और कर्तव्य

भाषा: English

धारा 11 · वैयक्तिक डाटा के बारे में सूचना तक पहुंच का अधिकार ।

धारा 11

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

11. (1) डाटा स्वामी को, डाटा न्यासी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त डाटा न्यासी कहा गया है) से, जिसको उसने पूर्व में सहमति दी है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट सहमति भी है, उसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके अनुरोध पर वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण के लिए,—

(क) वैयक्तिक डाटा, जिसका ऐसे डाटा न्यासी द्वारा प्रक्रमण किया जा रहा है और ऐसे वैयक्तिक डाटा के संबंध में उस डाटा न्यासी द्वारा किए गए प्रक्रमण संबंधी क्रियाकलाप का सार ;

(ख) सभी अन्य डाटा न्यासियों और डाटा प्रक्रमणकों की पहचान, जिनके साथ ऐसे डाटा न्यासी द्वारा इस प्रकार साझा किए गए वैयक्तिक डाटा के वर्णन के साथ, वैयक्तिक डाटा साझा किया गया है ; और

(ग) ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा और उसके प्रक्रमण से संबंधित ऐसी कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाए, अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त डाटा न्यासी द्वारा किसी वैयक्तिक डाटा को, ऐसा वैयक्तिक डाटा अभिप्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य डाटा न्यासी के साथ साझा करने के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसा सहभाजन अपराधों या साइबर घटनाओं के निवारण या पता लगाने या अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या अपराधों के अभियोजन या दंड हेतु ऐसे अन्य डाटा न्यासी द्वारा लिखित में किए गए अनुरोध के अनुसरण में किया जाता है ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 24

धारा 12 · वैयक्तिक डाटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार ।

धारा 12

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

12. (1) किसी डाटा स्वामी को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी अपेक्षा या प्रक्रिया के अनुसार, अपने वैयक्तिक डाटा को सुधारने, पूरा करने, अद्यतन करने और मिटाने का अधिकार होगा, जिसके प्रक्रमण के लिए उसने पूर्व में सहमति दी है, जिसके अंतर्गत धारा 7 के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट सहमति भी है ।

(2) डाटा न्यासी, डाटा स्वामी से सुधार, समापन या अद्यतन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर,—

(क) गलत या भ्रामक वैयक्तिक डाटा को सही करेगा ;

(ख) अपूर्ण वैयक्तिक डाटा को पूरा करेगा ; और

(ग) वैयक्तिक डाटा को अद्यतन करेगा ।

(3) डाटा स्वामी, अपने वैयक्तिक डाटा के विलोपन के लिए डाटा न्यासी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरोध करेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, डाटा न्यासी उसके वैयक्तिक डाटा का विलोपन कर देगा, जब तक कि उसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन के लिए बनाए रखना आवश्यक न हो ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 24

धारा 13 · शिकायत निवारण का अधिकार ।

धारा 13

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

13. (1) डाटा स्वामी को, ऐसे डाटा स्वामी के वैयक्तिक डाटा के संबंध में अपनी बाध्यताओं के पालन या इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में ऐसे डाटा न्यासी या सहमति प्रबंधक के किसी कार्य या लोप के संबंध में, किसी डाटा न्यासी या सहमति प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराए गए शिकायत निवारण के तुरन्त उपलब्ध साधनों को प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) डाटा न्यासी या सहमति प्रबंधक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी शिकायत का डाटा न्यासियों के सभी या किसी वर्ग के लिए उसकी प्राप्ति की तारीख से, ऐसी अवधि के भीतर देगा, जो विहित की जाए ।

(3) डाटा स्वामी, बोर्ड से संपर्क करने से पहले, इस धारा के अधीन अपनी शिकायत के निवारण के अवसर का उपयोग करेगा ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 25

धारा 14 · नामनिर्देशन का अधिकार ।

धारा 14

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

14. (1) डाटा स्वामी को, किसी अन्य व्यष्टि को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्देशित करने का अधिकार होगा, जो डाटा स्वामी की मृत्यु या असमर्थता की दशा में, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “असमर्थता” पद से या शारीरिक शैथिल्य के कारण इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन डाटा स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थता अभिप्रेत है ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 25

धारा 15 · डाटा स्वामी के कर्तव्य ।

धारा 15

प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें

15. डाटा स्वामी, निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपना वैयक्तिक डाटा प्रदान करते समय किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न किया जाए;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य या उसके किन्हीं करणत्वों द्वारा जारी किए गए किसी दस्तावेज, विशिष्ट पहचानकर्ता, पहचान के सबूत या पते के सबूत के लिए अपना वैयक्तिक डाटा प्रदान करते समय किसी तात्त्विक सूचना को न छुपाया जाए ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि डाटा न्यासी या बोर्ड के पास कोई झूठी या तुच्छ शिकायत या परिवाद रजिस्टर न किया जाए ;

(ङ) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सुधार या विलोपन के अधिकार का प्रयोग करते समय केवल ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जाए, जो सत्यापनीय रूप से अधिप्रमाणित हो ।

हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 9 सितंबर 2024; मुद्रित पृष्ठ 871–898 · स्रोत PDF पृष्ठ: 25

9 सितंबर 2024 के राजपत्र में प्रकाशित हिंदी पाठ; प्रवर्तन की अधिसूचनाएं अलग दर्शाई गई हैं। 13 नवम्बर 2025 का मूल हिंदी नियम-पाठ और 5 फरवरी 2026 के शुद्धिपत्र की अलग संस्करण टिप्पणियाँ। शुद्धिपत्र के पृष्ठ-संदर्भ अंग्रेज़ी भाग से मेल खाते हैं और कुछ हिंदी वाक्यांश मूल पाठ में नहीं मिलते; यह प्रमाणित या समेकित संशोधित हिंदी संस्करण नहीं है।

संदर्भ के लिए, कानूनी सलाह या प्रमाणित संस्करण नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए सरकारी स्रोत देखें। प्रवर्तन की तारीखें बताए गए प्रावधानों तक सीमित हैं।