BNSS धारा 299: अभियुक्तों के बयानों का उपयोग नहीं किया जाएगा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 23: प्ली बार्गेनिंग
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299. किसी भी समय लागू कानून में किसी भी बात के बावजूद, धारा 290 के तहत दायर प्ली बार्गेनिंग के आवेदन में आरोपी द्वारा बताए गए बयान या तथ्य इस अध्याय के उद्देश्य को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे। 300. इस अध्याय में कुछ भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 में परिभाषित किसी भी किशोर या बच्चे पर लागू नहीं होगा।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 289. अध्याय का अनुप्रयोग
- 290. दलील सौदेबाजी के लिए आवेदन
- 291. पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्वभाव के लिए दिशानिर्देश
- 292. पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्वभाव की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी
- 293. मामले का निपटान
- 294. न्यायालय का निर्णय
- 295. निर्णय की अंतिमता
- 296. दलील सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति
- 297. कारावास की सजा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि को समाप्त किया जाएगा
- 298. बचत
- 300. अध्याय का लागू न होना