BNSS धारा 290: दलील सौदेबाजी के लिए आवेदन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 23: प्ली बार्गेनिंग

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290. (1) किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति उस न्यायालय में आरोप तय होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दायर कर सकता है, जिसमें ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है।
(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा जिसके संबंध में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें वह अपराध भी शामिल है जिससे मामला संबंधित है और इसके साथ अभियुक्त द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र भी होगा जिसमें कहा गया है कि वह अपराध के लिए कानून के तहत प्रदान की गई सजा की प्रकृति और सीमा को समझने के बाद, उसने स्वेच्छा से अपने मामले में दलील सौदेबाजी को प्राथमिकता दी है और उसे पहले किसी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था।
(3) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद, न्यायालय लोक अभियोजक या मामले के शिकायतकर्ता और आरोपी को मामले के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा।
(4) जब लोक अभियोजक या मामले के शिकायतकर्ता और आरोपी उपधारा (3) के तहत तय तारीख पर उपस्थित होते हैं, तो न्यायालय बंद कमरे में आरोपी से पूछताछ करेगा, जहां मामले में दूसरा पक्ष मौजूद नहीं होगा। खुद को संतुष्ट करने के लिए कि आरोपी ने स्वेच्छा से आवेदन दायर किया है और कहां—
(ए) न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन आरोपी द्वारा स्वेच्छा से दायर किया गया है, वह लोक अभियोजक या मामले के शिकायतकर्ता और आरोपी को पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान निकालने के लिए साठ दिन से अधिक का समय नहीं देगा। मामले में आरोपी द्वारा पीड़ित को मुआवज़ा और मामले के दौरान अन्य खर्च देना और उसके बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय करना शामिल हो सकता है;
(बी) अदालत को पता चलता है कि आवेदन आरोपी द्वारा अनजाने में दायर किया गया है या उसे पहले किसी मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था, तो वह इस के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी संहिता मंच से उपधारा (1) के तहत ऐसा आवेदन दाखिल किया गया है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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