BNSS धारा 143: बांड की समाप्त न हुई अवधि के लिए सुरक्षा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 9: शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा
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143. (1) जब कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के लिए धारा 140 की उपधारा (3) के परंतुक के तहत या धारा 142 की उपधारा (10) के तहत समन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है या न्यायालय, मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बांड या जमानत बांड को रद्द कर देगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसे बांड की अवधि के समाप्त न हुए हिस्से के लिए, मूल सुरक्षा के समान विवरण की नई सुरक्षा देने का आदेश देगा।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश, धारा 139 से 142 (दोनों सम्मिलित) के प्रयोजनों के लिए, धारा 125 या धारा 136 के तहत किया गया आदेश माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 125. दोषसिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा
- 126. अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा
- 127. कुछ मामलों को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा
- 128. संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा
- 129. आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा
- 130. आदेश दिया जाना है
- 131. न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के संबंध में प्रक्रिया
- 132. यदि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो समन या वारंट
- 133. समन या वारंट के साथ आने वाले आदेश की प्रति
- 134. व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति
- 135. सूचना की सत्यता की जांच
- 136. सुरक्षा देने का आदेश
- 137. विरुद्ध सूचित व्यक्ति को सेवामुक्त करना
- 138. उस अवधि की शुरुआत जिसके लिए सुरक्षा आवश्यक है
- 139. बांड की सामग्री
- 140. ज़मानत को अस्वीकार करने की शक्ति
- 141. सुरक्षा के अभाव में कारावास
- 142. सुरक्षा देने में विफल रहने पर कैद किए गए व्यक्तियों को रिहा करने की शक्ति