BNSS धारा 134: व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 9: शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा

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134. मजिस्ट्रेट, यदि पर्याप्त कारण देखता है, तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, जिसे यह कारण बताने के लिए बुलाया गया है कि उसे शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और उसे उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। एक वकील.

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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