BNSS धारा 114: व्यक्तियों के स्थानांतरण को सुनिश्चित करने में सहायता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 8: कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया

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114. (1) जहां भारत में एक अदालत, एक आपराधिक मामले के संबंध में, चाहती है कि उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ या अन्य चीज़ में भाग लेने या पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट एक अनुबंधित राज्य में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जाए, वह इस तरह के वारंट को दो प्रतियों में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा, जैसा कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है और वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, का कारण बनेगा। उसी को क्रियान्वित किया जाना है।
(2) यदि, किसी जांच या किसी अपराध की जांच के दौरान, जांच अधिकारी या जांच अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के किसी अधिकारी द्वारा एक आवेदन किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जो किसी अनुबंध में किसी भी स्थान पर है ऐसी जांच या पूछताछ के संबंध में राज्य की आवश्यकता होती है और न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी उपस्थिति इतनी आवश्यक है, वह उक्त व्यक्ति के खिलाफ ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को दो प्रतियों में समन या वारंट जारी करेगा, जैसे कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है कि इसे तामील या निष्पादित किया जाए।
(3) जहां भारत में किसी न्यायालय को, किसी आपराधिक मामले के संबंध में, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त हुआ हो, जिसमें उसे उस न्यायालय में या किसी अन्य जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने या उपस्थित होने और दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने की आवश्यकता हो, जो जारी किया गया हो। एक अनुबंधित राज्य में एक न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को इसे ऐसे निष्पादित किया जाएगा जैसे कि यह भारत में किसी अन्य न्यायालय से इसकी स्थानीय सीमा के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त वारंट हो।
(4) जहां उप-धारा (3) के अनुसार अनुबंधित राज्य में स्थानांतरित कोई व्यक्ति भारत में कैदी है, वहां भारत में न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें लगा सकती है जो न्यायालय या सरकार उचित समझे।
(5) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अनुसार भारत में स्थानांतरित व्यक्ति एक अनुबंधित राज्य में कैदी है, भारत में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन शर्तों के तहत कैदी को भारत में स्थानांतरित किया गया है का अनुपालन किया जाता है और ऐसे कैदी को ऐसी शर्तों के अधीन हिरासत में रखा जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार लिखित रूप में निर्देशित कर सकती है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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