BNSS धारा 113: भभारत के बाहर किसी देश या स्थान से किसी न्यायालय या प्राधिकारी को भारत में धारा जांच के लिए अनुरोध पत्र

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 8: कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया

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113. (1) भारत के बाहर किसी देश या स्थान के किसी न्यायालय या प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, जो उस देश या स्थान में किसी व्यक्ति की जांच या संबंध में किसी दस्तावेज़ या चीज़ के उत्पादन के लिए ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम है। उस देश या स्थान में जांच के तहत किसी अपराध के लिए, यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो-
(i) इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा जिसे वह इस संबंध में नियुक्त कर सकता है, जो उसके सामने व्यक्ति को बुलाएगा और उसका बयान दर्ज करेगा या दस्तावेज़ या चीज़ का उत्पादन करवाएगा; या
(ii) जांच के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को पत्र भेजें, जो उसके बाद उसी तरीके से अपराध की जांच करेगा, जैसे कि अपराध भारत के भीतर किया गया था।
(2) उप-धारा (1) के तहत लिए गए या एकत्र किए गए सभी साक्ष्य, या उसकी प्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार एकत्र की गई चीज़, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा केंद्र सरकार को भेजने के लिए अग्रेषित की जाएगी। अनुरोध पत्र जारी करने वाला न्यायालय या प्राधिकारी, ऐसे तरीके से जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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