भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

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29. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण–(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा ।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ।

मूल भाग: भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)

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