भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध

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23. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध–(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी । ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।

मूल भाग: भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)

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